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लघु व सीमांत किसानों को भी मिलेगा पीएम किसान मान धन पेंशन योजना का लाभ
60 साल की उम्र पूरी होने पर हर महीने मिलेगी तीन हजार रुपए पेंशन
लघु और सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री किसान मान धन पेंशन योजना संचालित की जा रही है। योजना की परिपक्वता पर किसानों को 60 वर्ष की उम्र होने पर प्रतिमाह तीन हजार रुपए की पेंशन मिलेगी।
यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान के पति या प|ी परिवार पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत पेंशन पाने के हकदार होंगे। पारिवारिक पेंशन केवल पति या प|ी के लिए लागू होगी। पीएम मान धन योजना के तहत लघु, सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक योगदान जमा करना होगा। किसान 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि 3 हजार रुपए पेंशन खाते में जमा होगी। योजना का लाभ लेने के लिए लघु, सीमांत किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होना चाहिए तथा उनके पास प्रदेश में भूमि रिकार्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि होना आवश्यक है।
ये आएंगे योजना के दायरे में
किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी कोष्ठ संगठन योजना, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के लिए किसान योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों सभी संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री और लोकसभा, राज्य सभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषदों के पूर्व और वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष पात्र नहीं होंगे। आयकरदाता किसान भी पात्र नहीं होंगे। किसानों के पास आधार कार्ड, बचत बैंक खाता व पीएम किसान खाता होना चािहए।
किसान कॉमन सर्विस सेंटर पर करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
प्रधानमंत्री किसान माध धन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 18 से 40 वर्ष तक की आयु के लघु और सीमांत किसान कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और खसरा खतौनी की नकल की दो फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की आवश्यकता होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा। लघु और सीमांत किसानों के पास सीधे पीएम किसान से प्राप्त वित्तीय लाभ से स्कीम में अपने स्वैच्छिक योगदान करने की अनुमति देने का विकल्प होगा। हितग्राही अपना तिमाही, चार माही, छमाही आधार पर भुगतान करने का विकल्प भी चुन सकता है।