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किसी भी पुलिस स्टेशन से दुष्कर्म पीड़िता अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है: एडीजे नोरिन निगम

एक वर्ष पहले
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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला सत्र न्यायाधीश अरूण कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शिविर का आयोजन किया गया। निराश्रित, असहाय और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के आश्रय के लिए महिला समिति द्वारा संचालित स्वाधार गृह में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

एडवोकेट वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव ने बताया कि इस अवसर पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नोरिन निगम, विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव व एडीजे प्रशांत निगम, समाजसेवी गायत्री देवी परमार, बालकल्याण समिति सदस्यगण मीरा सिंह, सुशीला सोनी मुख्य रूप से मौजूद रही। इस अवसर पर एडीजे नोरिन निगम ने कहा कि भारत में महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार बने हैं, जिनमें निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार महिला होने के नाते सबको है। आप को पता होना चाहिए कि हर प्रकार की कानूनी मदद लेने का अधिकार है, जिसे आप मांग कर सकती हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुसार, जब भी दुष्कर्म की सूचना दी जाती है, तब वरिष्ठ अधिकारियों को इसे दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को सूचना देनी पड़ती है। इसके बाद ही कानूनी निकाय पीड़ित के लिए एडवोकेट का इंतजाम करता है। वहीं जीरो एफआईआर का अधिकार दुष्कर्म पीड़िता को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार दिए गए हैं। पीड़िता किसी भी पुलिस स्टेशन से अपनी शिकायत दर्ज कर कायमी करा सकती है। कोई भी पुलिस स्टेशन इस बहाने बनाकर एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता है। इस अवसर पर महिला समाजसेवियों सहित अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे।

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