- Hindi News
- National
- Chhatarpur News Mp News Life Imprisonment And Fine To The Accused Who Shot His Brother For Asking For Toilet Money
शौचालय के रुपए मांगने पर भाई की गोली मार हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद और जुर्माना
शौचालय के रुपए बंटवारे को लेकर दो सगे भाइयों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की सुनवाई के बाद लवकुशनगर न्यायाधीश केएन अहिरवार की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्र कैद के साथ दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि गौरिहार थाना क्षेत्र में नदौता गांव के गुलाब सिंह ने थाना में 25 जून 17 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वे तीन भाई हैं। करीब 10 साल से जायदाद का हिस्सा बाटकर अलग-अलग रहते हैं। बड़े भाई जाहर सिंह के नाम पर माता-पिता के हिस्से की साढे सात बीघा जमीन है। वह जमीन जाहर हम दो भाइयों को नहीं देना चाहता। शौचालय निर्माण के रुपए मां गुलाबरानी के खाते में आना है, यह रुपया भी जाहर पूरे रखना चाहता है। जाहर ने मां को शौचालय का पैसा न देने पर घर से निकाल दिया। 25 जुलाई 2 बजे मझले भाई राजू ने जाहर से कहा कि रुपए में तुम्हारा हिस्सा अकेला नहीं है, हम सभी का है। इसी बात पर दोनों में विवाद हो गया। राजू के घर के सामने रोड पर जाहर ने अपनी लाइसेंसी दोनली बंदूक से मझले भाई राजू को गोली मार दी। कमर के ऊपर बाईं और गोली लगने से राजू वहीं गिर गया और उसके पेट की आंते बाहर निकल आई। राजू को तुरंत गौरिहार अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने राजू को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद विवेचक करने के बाद थाना प्रभारी एसआई शैलेंद्र सिंह यादव ने आरोपी को गिरफ्तार कर बंदूक जब्त करते हुए मामला कोर्ट में पेश किया।
अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीराम यादव ने पैरवी की
अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीराम यादव ने पैरवी करते हुए मामले के सबूत कोर्ट में पेश किए और आरोपी को कठोर सजा देने के दलील रखी। अपर सत्र न्यायाधीश केएन अहिरवार की अदालत ने आरोपी जाहर सिंह पिता द्वारका सिंह उम्र 50 वर्ष को अपने भाई राजू की हत्या करने के आरोप का दोषी पाते हुए कठोर आजीवन कारावास के साथ दो हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।