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मारपीट करने वाले को तीन माह की कैद और जुर्माना

एक वर्ष पहले
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मारपीट के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। जेएमएफसी चेतना पालीवाल की कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन माह की कठोर कैद के साथ 800 रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।

अभियोजन कार्यालय ने बताया कि 16 अप्रैल 17 की दोपहर फरियादी मुकेश, आरोपी आनंद चौरसिया के खेत से हिस्से का हिसाब कर, कुआं से पानी पीने के लिए पंप चला रहा था। तभी आरोपी आनंद उसे गालियां देने लगा, गाली देने से मना किया तो आनंद ने हाथ में लिए डंडे से मारपीट करने लगा। इसी दौरान उसका छोटा भाई आ गया। भाई ने बीच बचाव किया। इसके बाद आरोपी आनंद चौरसिया ने कुआं पर न आने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। फरियादी मुकेश की घटना रिपोर्ट पर महाराजपुर थाने में की। विवेचना के बाद पुलिस ने मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपीओ आशीष रावत ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह कोर्ट के सामने पेश किए। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चेतना पालीवाल की कोर्ट ने गढ़ीमलहरा के आरोपी आनंद चौरसिया को दोषी पाते हुए, धारा 323 आईपीसी के अपराध में तीन माह की कठोर कैद एवं 800 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

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