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बहू को हंसिया से मारने वाले जेठ को छह माह की सजा

एक वर्ष पहले
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प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट हटा ने मारपीट के मामले में एक आरोपी को छह-छह माह का कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

मीडिया अभियोजन अधिकारी सतीश कपस्या ने बताया कि हटा थाना के ग्राम बंधा निवासी फरियादी शकुन बाई गांव के मिडिल स्कूल बंधा में खाना बनाती है। 24 नवंबर 2015 को फरियादी शकुन बाई अपने जेठ नर्वदा से उसकी जमीन की बंदी बनवाने की बोलकर स्कूल चली गई थी। जो दोपहर 2.30 बजे स्कूल से वापस घर आ रही थी। तभी रास्ते में उसका जेठ नर्वदा मिला। जिसने उसे हसिया मारा, जो शकुनबाई के सिर के पीछे लगा। तब वह चिल्लाई तो उसका पति भूरे आया और उसके पीछे सास सुमतरानी व जेठानी बैजंती अाई जो लकड़ी उठाकर उसे व उसके पति भूरे को मारने लगी। जिससे उसे मुंदी चोटें अाईं। तीनों आरोपी नर्वदा, सुमत रानी व बैजंती गाली देते हुए जान से खत्म करने की धमकी दे रहे थे। घटना की रिपोर्ट थाना हटा में पंजीबद्ध की गई। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी नर्वदा को 6 माह सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ अंशुल मिश्रा ने की।

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