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पूरे अतिक्रमण हटाकर पेश करो रिपोर्ट

एक वर्ष पहले
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पिछले आदेश के बावजूद महानद््दा तालाब के पास स्थित लक्ष्मी काॅलोनी में मौजूद सारे अतिक्रमणों को हटाकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं।

जस्टिस संजय यादव व जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिए। मामले पर अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। वर्ष 2018 मंे दायर इस अवमानना याचिका में कहा गया है कि महानद््दा तालाब व लक्ष्मी काॅलोनी के इर्द-गिर्द काबिज अतिक्रमणों को लेकर पूर्व में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने अतिक्रमणों को विधि अनुसार हटाने के निर्देश कलेक्टर को देते हुए याचिका का निराकरण कर दिया था। वहाँ से सिर्फ कुछ अतिक्रमण हटाए जाने और हटाए गए अतिक्रमण फिर से काबिज होने को चुनौती देकर यह अवमानना याचिका दायर की गई थी।

उपभोक्ता फोरम : दो माह के भीतर बीमा की राशि का भुगतान करो

जबलपुर| दुर्घटना में नष्ट हुए वाहन की इंश्योरेंस की राशि दो माह में देने के आदेश जिला उपभोक्ता फोरम ने इफ्कोटोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दिए हैं। फोरम के अध्यक्ष केके त्रिपाठी और सदस्य योमेश अग्रवाल ने भुगतान के लिए दो माह का समय देकर क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के रूप में कुल 10 हजार रुपए भी देने कहा है। अधारताल के जयप्रकाश नगर में रहने वाले इंद्रेश नेमा की ओर से दायर इस मामले में कहा गया था कि उनकी कार 25 अक्टूबर 2014 को दुर्घटना में नष्ट हो गई थी। इफ्कोटोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा की गई औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद आवेदक को 4 लाख 67 हजार रुपए का बीमा धन देने का आश्वासन दिया गया। 1 जुलाई 2015 को बीमा कंपनी ने नो क्लेम लैटर जारी करते हुए आवेदक के क्लेम को नो क्लेम करने पर वर्ष 2015 में ही यह मामला फोरम में दायर किया गया था। सुनवाई के बाद अपना फैसला देते हुए उपभोक्ता फोरम ने कहा कि बिना किसी आधार के बीमा क्लेम निरस्त करना सेवा की कमी में आता है। फोरम ने आवेदक को 3 लाख 64 हजार रुपए के साथ 10 हजार रुपए अतिरिक्त देने के आदेश बीमा कंपनी को दिए।

जस्टिस संजय यादव व जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिए। मामले पर अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। वर्ष 2018 मंे दायर इस अवमानना याचिका में कहा गया है कि महानद््दा तालाब व लक्ष्मी काॅलोनी के इर्द-गिर्द काबिज अतिक्रमणों को लेकर पूर्व में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने अतिक्रमणों को विधि अनुसार हटाने के निर्देश कलेक्टर को देते हुए याचिका का निराकरण कर दिया था। वहाँ से सिर्फ कुछ अतिक्रमण हटाए जाने और हटाए गए अतिक्रमण फिर से काबिज होने को चुनौती देकर यह अवमानना याचिका दायर की गई थी।

मामले पर दिए जवाब में अनावेदकों की ओर से कहा गया कि 50 फीसदी से अधिक अतिक्रमण हटा दिये गये हैं, शेष अतिक्रमण भी जल्द हटाये जायेंगे। इस पर युगलपीठ ने पूरे अतिक्रमण हटाकर 15 दिनों में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय व शांति तिवारी पैरवी कर रही हैं।

मुकदमों की सुनवाई के सीधे प्रसारण मामले पर सुनवाई टली | उच्च न्यायालय में मुकदमों की सुनवाई का सीधा प्रसारण जारी किये जाने संबंधी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में अब 11 मई को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस एके मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मामले पर जवाब पेश करने का समय देकर यह निर्देश दिए। डॉ. पीजी नाजपाण्डे व अन्य की ओर से दायर इस जनहित याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई का सीधा प्रसारण होना चाहिए, जिससे ओपन कोर्ट का सिद्धांत मजबूत होगा और पक्षकार भी प्रकरण की सुनवाई देख व समझ सकेगा। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय पैरवी कर रहे हैं।
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