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प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष बनकर चेक पर हस्ताक्षर करेंगे सरपंच

एक वर्ष पहले
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अब ग्राम प्रधान कहलाएंगे सरपंच, शासन ने जारी किए आदेश, चुनाव के लिए करीब छह माह बाकी

ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए अभी तकरीबन छह माह का समय बाकी है, ऐसे में कार्यकाल खत्म होने के बाद भी सरपंच ग्राम के प्रधान कहलाएंगे, शासन ने सरपंचों काे अब प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष के तौर पर सचिव के साथ मिलकर खातों से पैसा निकालने और भुगतान करने का अधिकार दे दिया है।

दरअसल, शासन ने कार्यकाल खत्म होने पर सरपंच के हस्ताक्षर से खातों से रुपए निकालने और भुगतान करने पर रोक लगा दी है। ये आदेश 7 मार्च को जारी किए गए हैं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने कलेक्टरों को आदेश जारी करके प्रशासनिक समितियां बनाने के लिए कहा है। इन समितियों का अध्यक्ष सरपंच को बनाया गया है।

आदेश में सरपंच का नाम बदलकर ग्राम प्रधान भी कर दिया गया है। अब जब तक चुनाव नहीं होंगे, ग्राम प्रधान पंचायत का संचालन करेंगे। अध्यक्ष ही पंचायत के कार्यों के लिए बैंक के कामकाज और चेक पर हस्ताक्षर पहले की तरह सचिव के साथ कर पाएंगे। इसके अलावा जो पंच अभी के कार्यकाल में हैं, उन्हें इस प्रशासकीय समिति में सदस्य बनाया जाएगा। दो अन्य सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। बता दें कि ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए अभी तकरीबन छह माह का समय बाकी है, ऐसे में कार्यकाल खत्म होने के बाद भी सरपंच ग्राम के प्रधान कहलाएंगे।

गौरतलब है कि इसी माह समस्त पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। पंचायत का 5 साल का कार्यकाल उस दिन से माना जाता है, जिस दिन चुनाव के बाद पहली बैठक होती है। साल 2015 की 10 से 24 मार्च के बीच सभी पंचायतों की बैठक हो गई थी। अब इनका कार्यकाल भी इन 15 दिनों में खत्म होगा। कनकपुरा सरपंच सजली बहू, सुनवाहा पंचायत के बृजेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि शासन द्वारा जैसा आदेश जारी किया गया है। उसी के अनुसार आगे कार्य करेंगे।

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