पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

मारपीट के आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा और जुर्माना

एक वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक

जेएमएफसी दमोह राखी देवलिया ने मारपीट के मामले में तीन आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा व जुर्माने से दंडित किया है।

मीडिया अभियोजन अधिकारी सतीश कपस्या ने बताया कि ग्राम करियाखेड़ा में एक महिला केशरानी मजदूरी करती है। उसकी जमीन के बाजू में आरोपी पप्पू खटीक कब्जा किए हुए था। जब वह खेत पर पहुंची तो उसने देखा की उसकी जमीन पप्पू खटीक ने बखर ली थी। तब उसने पप्पू की मां मुन्नी से कहा की उसकी जमीन क्यों बखरी इस बात पर आरोपी पप्पू वहां आया और गाली-गलौच कर उसकी चोटी पकड़कर उसके बाल खींच दिए और जमीन पर पटक दिया। आरोपी की मां मुन्नी ने उसके शरीर के दाएं तरफ दांत से काट दिया था। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना जबेरा में कराई गई। न्यायालय में आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्काें से सहमत होकर न्यायालय ने अभियुक्तगण को दोषसिद्ध ठहराया। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ विपिन राजपूत द्वारा की गई।

खबरें और भी हैं...