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सरपंची जाएगी, ताकत नहीं, प्रशासकीय समिति के प्रधान बनकर चेक पर करेंगे हस्ताक्षर

एक वर्ष पहले
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ग्राम पंचायतों के चुनावों की तारीख नहीं आई, लेकिन अब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। जिले की 291 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 10 से 24 मार्च के बीच खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी पंचों-सरपंचों की ताकत बनी रहेगी। सरपंच अब प्रशासकीय समिति के प्रधान के तौर पर सचिव के साथ मिलकर खातों से पैसा निकाल सकेंगे और भुगतान कर सकेंगे।

शासन ने पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने पर सरपंच के हस्ताक्षर से खातों से पैसा निकालने और भुगतान करने पर रोक लगाई। ये आदेश 7 तारीख को जारी किए गए, लेकिन इसके अगले ही दिन 8 तारीख को एक और आदेश जारी किया गया। इसमें प्रशासकीय समितियां बनाने के निर्देश दिए गए। इन समितियों का प्रधान उस सरपंच को बनाया जाएगा, जिसका कार्यकाल खत्म हो रहा है। ये प्रधान पंचायत के कार्यों के लिए बैंक के कामकाज और चेक पर हस्ताक्षर पहले की तरह सचिव के साथ कर पाएंगे।

सारे पंच होंगे सदस्य...

नए निर्देश में साफ है कि जो पंच अभी के कार्यकाल में हैं, उन्हें इस प्रशासकीय समिति में सदस्य बनाया जाएगा। इसके अलावा दो सदस्य मनाेनीत किए जाएंगे। इन दोनों सदस्यों का गांव की निर्वाचन नामावली में नाम होना चाहिए। ये भी साफ किया गया है कि अगर दो मनोनीत सदस्य नहीं भी हैं तो भी प्रशासकीय समिति अपना काम करेगी।

जिले में आज से खत्म हो जाएंगे पंचायतों के कार्यकाल

मार्च महीने की 24 तारीख तक जिले की सभी पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। पंचायत का 5 साल का कार्यकाल उस दिन से माना जाता है, जिस दिन चुनाव के बाद पहली बैठक होती है। साल 2015 की 10 मार्च से 24 मार्च के बीच सभी पंचायतों की बैठक हो गई थी। अब इनका कार्यकाल भी इन 15 दिनों में खत्म होगा।
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