फर्जी डॉक्टर महेश (टी-शर्ट में)।
क्लिनिक पर इस तरह बिना लेबल के सिरप व दवाएं मिली।
गुरुवार को कोर्ट में पेश करेंगे : जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. नरेंद्र पवैया ने बताया 2 मंजिला क्लिनिक में गर्भपात, स्टेरॉइड सहित भारी मात्रा में फर्जी दवाओं व जानलेवा इंजेक्शन का जखीरा मिला है। जिनकी गिनती देर शाम तक पूरी नहीं हो सकी। फर्जी डॉक्टर महेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संभवत: गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।
1 मरीज से लेता था 250 रुपए, 250 मरीज रोज देखता : फर्जी डॉक्टर के पास कोई डिग्री नहीं मिली। क्षेत्र में अच्छी पकड़ होने से दमदारी से 25 साल से क्लिनिक चला रहा था। 1 मरीज से 200 से 250 रुपए फीस लेता था। एक दिन में करीब 250 से ज्यादा मरीज देखता था। फर्जी दवाओं से लोगों को तत्काल राहत मिलती थी। इसलिए लोग विरोध पर उतारु हो गए।
इन धाराओं में प्रकरण दर्ज, 5 साल की सजा का प्रावधान : फर्जी डॉक्टर महेश पर 420 की धारा, मप्र राजोपचार परिचर्या अधिनियम, मेडिकल कांउसिल एक्ट, एलोपैथिक ड्रग्स रखने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 18 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इसमें 5 साल की जेल और 50 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
टीम में ये रहे शामिल
टीम में डॉ. अशोक पटेल डीएचओ, डॉ. जेपीएस ठाकुर, सीएमएचआे डॉ. एसके सरल, आयुष अधिकारी रमेश मुवेल, जिला टीकाकरण अधिकारी नरेंद्र पवैया, सामान्य शाखा प्रभारी जगदीश शर्मा, जिला मलेरिया अधिकारी धर्मेंद्र जैन सहित 14 लोगों की टीम ने कार्रवाई की।