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- Dhar News Mp News It Will Be Difficult If Pan Link Is Not Provided By Aadhaar By 31 March
31 मार्च तक आधार से पैन लिंक नहीं कराया तो होगी मुश्किल
आयकर विभाग के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार यदि अगर अब तक आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करा पाए हैं, तो जल्द से जल्द करा लें अन्यथा आपका स्थायी खाता संख्या 31 मार्च 2020 के बाद काम करना बंद हो जाएगा।
इस सबंध में जानकारी देते हुए विभागीय अफसराें ने बताया कि इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करवाना अनिवार्य है। इसके लिए 31 मार्च 2020 तक विभाग के द्वारा समय सीमा बढ़ाया गया है। यदि ऐसा नही किया गया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। अर्थात आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। पैन और आधार कार्ड को जोड़े जाने को लेकर विभाग द्वारा कई बार इसकी समय सीमा बढ़ाई गई थी।
अब यह सीमा 31 मार्च 2020 को समाप्त हो जाएगी। स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि जिस व्यक्ति का 1 जुलाई 2017 तक पैन आवंटित किए गए हैं, उन्हें आयकर कानून की धारा 139 ए की उप धारा (2) के तहत अपने आधार के बारे में 31 मार्च 2020 तक सूचना देनी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका पैन स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा।
सभी जानकारी आधार कार्ड वाली डालें : विभाग की वेबसाइट पर जाने पर एक नया फॉर्म खुलेगा। यहां आपको पैन, आधार नंबर आदि एंटर करना पड़ेगा। यहां आपको सभी जानकारी आधार कार्ड के हिसाब से डालनी पड़ेगी। अगर आधार पर आपके जन्म का साल ही लिखा हुआ है तो आपको इस टैब पर क्लिक करना होगा-मेरे पास आधार में सिर्फ जन्म का साल है। इसे कैप्चर कोड डालने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
ऐसे करें आधार से पैन कार्ड को लिंक
अगर आपका पैन आधार से लिंक्ड नहीं है तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। यहां आपको अपने पैन नंबर के हिसाब से सभी जानकारी डालनी है। इसमें नाम, जन्म दिन और लिंग की जानकारी देनी है। इसके बाद आपको आधार नंबर डालना है। इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चर कोड को डालने के बाद एंटर बटन पर क्लिक करना है।
अगर आप नहीं हैं रजिस्टर्ड यूजर- वेबसाइट पर रजिस्टर करना नहीं चाहते तो आपके पास पैन और आधार को लिंक करने का एक और विकल्प है। इनकम टैक्स विभाग के होम पेज पर ही एक हाइपर लिंक है जिस पर क्लिक कर आप पैन आधार को लिंक कर सकते हैं। यह लिंक इनकम टैक्स विभाग की इस वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। http://incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx. इसके बाद लिंक आधार टैब पर क्लिक करें।