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बीमा कंपनी को दस लाख रुपए की क्लेम राशि अदा करने का आदेश
अमित जैन के पिता महेंद्र कुमार जैन द्वारा वर्ष 2014-15 में प्रीमियम राशि 675 रुपए विपक्षी को अदा कर पर्सनल एक्सीडेंट पाॅलिसी दस लाख रुपए की प्राप्त की थी। आवेदक के पिता महेन्द्र कुमार जैन की दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। जिसकी सूचना आवेदक द्वारा बीमा कंपनी को यथा समय दी थी। आवश्यक दस्तावेजों सहित क्लेम दावा प्रस्तुत कर बीमा राशि की मांग की थी किन्तु बीमा कंपनी ने आवेदक का क्लेम दावा वार्षिक आय के तथ्य के आधार पर अस्वीकार कर दिया था। जिससे व्यथीत होकर आवेदक ने एक परिवाद जिला उपभोक्ता फोरम धार के समक्ष प्रस्तुत किया था।
प्रकरण में जिला उपभोक्ता फोरम धार के अध्यक्ष पीएस पाटीदार एवं सदस्यगण डाॅ. दीपेंद्र शर्मा तथा हर्षा रूनवाल ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया कि विपक्षी बीमा कंपनी, आवेदक को आदेश दिनांक से एक माह के अंदर बीमा क्लेम की दस लाख रुपए अदा करें। एक माह के अंदर उपरोक्त राशि अदा नहीं किए जाने पर उस पर 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा करें। सेवा में कमी के लिए पांच हजार रुपए तथा परिवाद/शिकायत व्यय के रूप में दो हजार रुपए पृथक से अदा करें। आवेदक पीड़ित उपभोक्ता को राहत व न्याय प्रदान किया। इस प्रकार उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षण मिला।