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ट्रैक्टर व कृषि यंत्रों की नवीन टेस्ट रिपोर्ट का पंजीयन कराएं

एक वर्ष पहले
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टेस्ट रिपोर्ट की वैधता 5 से 7 वर्ष तक की है निर्धारित, 31 मार्च तक का दिया समय

ट्रैक्टर व कृषि यंत्रों की टेस्ट रिपोर्ट का पंजीयन भी कराना होगा। इसके लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने इसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया है। अन्यथा उन्हें पोर्टल से बाहर कर दिया जाएगा।

रबी-खरीफ फसलों की बुआई व कटाई के लिए कृषि यंत्र व ट्रैक्टरों का उपयोग करते हैं। प्रदेश के कुछ किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वे इन उपकरणों को खरीद नहीं सकते हैं। ऐसे में मध्यप्रदेश सरकार ने कृषि अभियांत्रिकी विभाग की मदद लेकर कस्टम हायरिंग सेंटर खोले है, इस सेंटर पर उन्हें कृषि उपकरण व ट्रैक्टर किराए पर मुहैया कराए जाते हैं। कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय भोपाल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों की टेस्ट रिपोर्ट की वैधता क्रमश: 5 एवं 7 वर्ष निर्धारित की गई है। वर्ष 2018 से एक वर्ष तथा पुन: 31 मार्च 2020 तक पुरानी टेस्ट रिपोर्ट की वैधता को मान्य किया गया है। अन्यथा 1 अप्रैल 2020 को पोर्टल से पृथक कर दिया जाएगा।

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