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सरपंच के हस्ताक्षर से राशि आहरित करने पर पाबंदी

एक वर्ष पहले
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धार | पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासकीय समिति के गठन के आदेश जारी किए हैं। सरपंच के हस्ताक्षर से राशि आहरित करने पर पाबंदी लगाई गई है। इस तारतम्य में एक पत्र पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय द्वारा 8 मार्च काे जारी किया गया है। इसमें उल्लेखित किया गया है कि वैकल्पिक व्यवस्था हाेने तक ग्राम पंचायताें के खाताें का परिचालन एवं अाहरण संवितरण सरपंचाें के हस्ताक्षर से करने पर राेक लगाई जाए। ग्राम पंचायताें के सुचारू संचालन के लिए ग्राम पंचायताें का पुनर्गठन हाेने तक प्रशासकीय समितियाें के गठन का निर्णय लिया गया है।
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