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अधिकारियों के साथ बैठक कर आपसी समझौते से मामले सुलझाने की दी सलाह

एक वर्ष पहले
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नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों में पक्षकारों को मिलेगी छूट

गुना| मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश राजेश कुमार कोष्टा के मार्गदर्शन में इस वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत 11 अप्रैल 2020 को जिला स्तर पर एवं तहसील चांचौड़ा, राघौगढ़ एवं आरोन में आयोजित होगी।

नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामले वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत, जलकर एवं बिल संबंधी प्रकरणसेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व के प्रकरण, दीवानी मामले तथा बैंक रिकवरी, जलकर एवं विद्युत संबंधी पूर्ववादआदि राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक संख्या में निराकरण के लिए रखा जाना है। जिन्हें हल करने के लिए अपर जिला जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एके मिश्र ने प्रकरणों को राजीनामा आधार पर निराकरण कराए जाने का आह्वान किया।

बैठक में बैंक, विद्युत, नगरपालिका एवं बीएसएनएल के अधिकारियों मौजूद रहे। बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा, लीड बैंक मैनेजर संजय कोटिया, विद्युत विभाग से डीजीएम अजय सिंह तोमर, एई अंकित अग्रवाल, नगरपालिका विभाग से आरबी गुप्ता, विपिन प्रसाद आदि उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-गुना द्वारा पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अपने राजीनामा योग्य लंबित अथवा पूर्व वाद प्रकरण को उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते से राजीनामा के आधार पर निराकृत कराकर 11 नेशनल लोक अदालत के लिये जारी की गई छूट का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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