डकैती के आरोपी को आश्रय गृह में सामान देने की शर्त पर मिली जमानत
ग्वालियर| डकैती के आरोपी शिवम सेंगर को हाईकोर्ट ने खुला आश्रय गृह में जरूरत का सामान देने की शर्त पर जमानत का लाभ दिया। आरोपी को 30 दिन के भीतर सामान पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। एडवोकेट अंशु गुप्ता ने बताया कि पुलिस थाना माधौगंज में आरोपी के खिलाफ डकैती समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। पूर्व में 20 जनवरी 2020 को आरोपी की जमानत याचिका खारिज की गई थी। चार फरवरी को पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट पेश की। जिसके बाद फिर से जमानत याचिका पेश की गई। कोर्ट ने माना, चूंकि पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट पेश कर दी है और इस बात की संभावना कम है कि आरोपी को यदि जमानत का लाभ दिया गया तो वह फरार हो जाएगा। ऐसे में मामलों को बिना गुण दोष पर निराकृत करते हुए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है।