सीवरेज ठीक नहीं तो 31 मार्च के बाद अर्थदंड लगेगा
ग्वालियर| नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त पी नरहरि ने प्रदेश के सभी नगरीय निकाय के अधिकारियों को 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है। यदि 31 मार्च तक सीवेज का शत-प्रतिशत उपचार नहीं किया गया, तो संबंधितों पर अर्थदंड लगेगा। उन्होंने कहा है कि गंगा नदी के प्रकरण में जारी निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति देनी होगी। स्थानीय उपचार नहीं करने पर हर नाली के लिए प्रतिमाह 5 लाख रुपए और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रारंभ नहीं करने पर प्रति एसटीपी प्रतिमाह 5 लाख रुपए का अर्थदंड का प्रावधान रखा गया है।