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धोखाधड़ी के आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए तो संपत्ति कुर्क होगी
ग्वालियर | धोखाधड़ी करने वाले दो सगे भाई और इनके चचेरे भाई को हाजिर होने के लिए कोर्ट ने उद्घोषणा जारी की है। अगर निर्धारित अवधि में यह आरोपी हाजिर नहीं हुए तो फिर इनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए कोर्ट से धारा-83 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों के घर के आसपास पुलिस ने गुरुवार को पोस्टर भी लगाए। क्राइम ब्रांच प्रभारी दामोदर गुप्ता ने बताया कि श्योपुर के रहने वाले बालकिशन पुत्र अंगद धाकड़, उसके सगे भाई राजेंद्र धाकड़ और चचेरे भाई प्रहलाद पुत्र प्रभु धाकड़ के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। इन लोगों के घर कई बार दबिश दी गई लेकिन यह गायब मिले। इसके चलते कोर्ट ने धारा-82 के तहत उद्घोषणा जारी की है। अगर यह लोग कोर्ट में निर्धारित अवधि में हाजिर नहीं हुए तो फिर धारा-83 के तहत कार्रवाई होगी, जिसके चलते आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी।