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14 साल सजा काटने के बाद 26 को रिहा होगा पाक जासूस, विदेश मंत्रालय को भेजा पत्र

एक वर्ष पहले
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14 साल की सजा काटने के बाद पाकिस्तानी जासूस अब्बास अली खान को 26 मार्च को रिहा किया जाएगा। इंदरगंज पुलिस ने जासूस अब्बास को 13 मार्च 2006 को गिरफ्तार किया था। सत्र न्यायालय ने उसे जासूसी करने और फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कराने समेत अन्य मामलों में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। चूंकि, आरोपी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहवासी है। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है, जिसमें आगे की कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश देने की बात कही गई है। यहां बता दें कि इंदरगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि बरफू धोबी के निवास पर पाकिस्तानी जासूस अब्बास अली खान नाम बदलकर रह रहा है। पुलिस ने जब घर पर छापामार कार्रवाई की तो जासूस अब्बास के पास से ड्राइविंग लाइसेंस मिला था, जो भारत आने के बाद बनवाया गया था। उसके पास महाराजपुरा एयरबेस के कुछ फोटोग्राफ, एयरफोर्स अधिकारियों के फोन नंबर की सूची समेत अन्य दस्तावेज भी मिले थे।

2005 में आया था भारत

अब्बास अली खान पहली बार 17 जनवरी 2005 को वैध परमिट और पासपोर्ट के साथ भारत आया था। कुछ दिन भारत में रहने के बाद वह 10 फरवरी 2005 को फिर से पाकिस्तान चला गया। इसके बाद वह 12 जुलाई 2005 को फिर से भारत आया लेकिन वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी वापस नहीं लौटा। 13 मार्च 2006 को इंदरगंज पुलिस ने अब्बास अली को तेली के बजरिया से बरफू धोबी के घर से गिरफ्तार किया था।

पुलिस को दी सूचना

- मनोज साहू, अधीक्षक, केंद्रीय जेल ग्वालियर

- नवनीत भसीन, पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर
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