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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अिधकारी बोले-खुले में बायोमेडिकल वेस्ट डाल रहे 74 अस्पताल
शहर के कई अस्पताल संचालन में नियमों की अनदेखी की जा रही है। खुद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी स्वीकार कर रहे हैं कि शहर में 74 बायोमेडिकल ऐसे हैं, जिनके पास प्राधिकार नहीं है। इस कारण वह खुले में बायोमेडिकल वेस्ट डाल रहे हैं। जबकि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम-2016 में प्रत्येक अस्पताल को अनिवार्य रूप से प्राधिकार लेने का प्रावधान है। इसके बावजूद एक भी अस्पताल संचालक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई। यही नहीं, कॉलोनियों और बाजारों में संचालित अस्पतालों से निकलने वाला बायोमेडिकल वेस्ट भी खुले में फेंका जा रहा है। इस कचरे को निगम के सफाई कर्मचारी, घरेलू कचरे में मिलाकर सफाई गाड़ी में भरकर भेज देते हैं। इससे घरेलू कचरा भी संक्रमित हो रहा है।
क्यों जरूरी है प्राधिकार
अस्पताल से निकलने वाला बायोमेडिकल वेस्ट संक्रमित होता है। संक्रमण को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए वेस्ट को इंसीनरेटर में निष्पादित किया जाता है। इंसीनरेटर की सुविधा के लिए प्रदूषण बोर्ड से प्राधिकार लेना होता है। प्राधिकार लेने के बाद ही अस्पताल से निकलने वाला वेस्ट इंसीनरेटर के माध्यम से निष्पादित हो सकता है। इसके लिए बोर्ड प्रशासनिक शुल्क वसूलता है।
एक्सपर्ट व्यू
एनपी सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
{नियमों की अनदेखी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही?
-स्वास्थ्य विभाग से उन सभी अस्पतालों की सूची मंगाई गई है, जिन्होंने बोर्ड से प्राधिकार नहीं लिया है। उन्हें नोटिस भेज दिया गया है।
{अस्पतालों का संचालन तो लंबे समय से हो रहा है, कार्रवाई में देरी क्यों ?
-अस्पताल संचालित की जानकारी केवल स्वास्थ्य विभाग के पास रहती है। हमें जैसे ही जानकारी मिली, हमने नोटिस जारी कर दिए।
{अस्पतालों से निकलने वाला बायोमेडिकल वेस्ट खुले में फेंका जा रहा है। कैसे रोक लगेगी।
-नोटिस जारी करने के बाद यदि प्राधिकार नहीं लिया गया तो जुर्माना लगाने की कार्रवाई करेंगे।
डाॅ. सुदेश वाघमारे पर्यावरणविद्