22 रुपए के हेयरबैंड के 26 रुपए वसूले, उपभोक्ता फोरम ने ~2000 क्षतिपूर्ति के आदेश दिए
यदि आप किसी मार्ट में शाॅपिंग करने जाएं और वहां आपसे किसी सामान की एमआरपी से मात्र चार रुपए ज्यादा वसूल लिए जाएं तो क्या आप उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाएंगे। शायद नहीं। आप सोचेंगे कि इतनी छोटी राशि के लिए इतनी परेशानी मोल क्यों ली जाए। लेकिन चार शहर का नाका निवासी आनंद सिंह भदौरिया ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एमआरपी से ज्यादा राशि वसूलने के मामले में मार्ट के प्रबंधक के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में दावा पेश किया। फोरम ने भी दावे को स्वीकार करते हुए माना की मार्ट प्रबंधन ने सेवा प्रदान करने में त्रुटि की और दो हजार रुपए बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।
दरअसल, आनंद सिंह भदौरिया 26 मई 2019 को सिटी सेंटर स्थित मार्ट में शाॅपिंग करने गए थे। वहां उन्होंने कुल 74 आयटम खरीदे और 3746 रुपए का भुगतान किया। घर आकर जब बिल और सामान चेक किया तो पता चला कि मार्ट वालों ने 22 रुपए की कीमत वाले हेयरबैंड के 26 रुपए वसूल किए। ज्यादा राशि वसूलने पर आनंद सिंह भदौरिया ने मार्ट से संपर्क कर पैसे वापस करने के लिए कहा लेकिन मार्ट प्रबंधन ने पैसे वापस करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद उन्होंने फोरम में दावा पेश किया।