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व्यापमं: पुलिस भर्ती परीक्षा में 2 आरोपियों को 5-5 साल की जेल

एक वर्ष पहले
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न्यायालय ने आरोपियों पर 3700-3700 रुपए का जुर्माना भी लगाया

व्यापमं द्वारा वर्ष 2012 में कराई गई पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट में अपनी जगह फर्जी परीक्षार्थी बैठाकर एग्जाम पास करने वाले आरोपी व सॉल्वर को दोषी मानते हुए ग्वालियर की विशेष कोर्ट ने पांच-पांच साल की कठोर जेल की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों के ऊपर 3700-3700 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों दोषी मुरैना जिले के पोरसा के रहने वाले हैं।

जानकारी के अनुसार 9 जुलाई 2015 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 7 जुलाई 2015 को मुरैना के पोरसा में रहने वाले आरोपी परीक्षार्थी दिनेश कुशवाह व उसके सॉल्वर मुकेश कुशवाह के खिलाफ जांच शुरू की थी। दिनेश पर आरोप था कि उसने व्यापमं के अफसरों के साथ सांठगांठ कर पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट परीक्षा वर्ष 2012 में अपनी जगह सॉल्वर मुकेश कुशवाह को बैठाया था। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय ग्वालियर (व्यापमं केस) में पेश किया। बीते रोज विशेष न्यायालय ने व्यापमं फर्जीवाड़े में इन दोनों को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल की कठोर जेल की सजा सुनाई। इन दोनों के खिलाफ वर्ष 2013 में स्पेशल टास्क फोर्स ने 2013 में एफआईआर दर्ज की थी।

सीबीआई ने फरार आरोपी को ग्वालियर से पकड़ा

इधर सीबीआई जबलपुर की टीम ने रविवार को ग्वालियर में दबिश दी। व्यापमं फर्जीवाड़े के तीन मामलों में फरार चल रहे मुरैना निवासी भानू सिकरवार को ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया। मालूम हो कि जिस आरोपी को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ कुछ ही दिन पहले सीबीआई ने कोर्ट में चालान पेश किया था।
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