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पंचायताें के काम के लिए राशि निकालने बनेगी प्रशासकीय समिति
ग्राम पंचायताें का 5 साल का कार्यकाल पूरा हाेने के बाद विभिन्न िवकास कार्याें में बाधा न अाए, इसके लिए अगले चुनाव हाेने तक प्रशासकीय समिति का हर पंचायत में गठन किया जाएगा। रविवार काे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सचिव शाेभा निकुम ने मप्र के सभी कलेक्टराें काे यह अादेश जारी किए।
जारी अादेश के अनुसार ग्राम पंचायताें का कार्यकाल खत्म हाेने की दिनांक से मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज एक्ट 1993 की धारा 87 तीन ख अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था न हाेने तक पंचायताें के खाताें का संचालन, अाहरण संवितरण पर सरपंचाें के हस्ताक्षर करने पर राेक के अादेश थे।
लेकिन इससे पंचायत के कामकाज प्रभाावित हाेंगे। इसे देखते हुए अब हर पंचायत में प्रशासकीय समिति बनेगी। इसमें वे सब पदाधिकारी रहेंगे जाे कार्यकाल खत्म हाेने से पहले ग्राम पंचायत के सदस्य रहे थे। पंचायत का कार्यकाल पूरा हाेने से पहले सरपंच रहे व्यक्ति काे समिति का प्रधान बनाया जाएगा। इसमें एेसे दाे व्यक्ति मनाेनीत किए जाएंगे, जिनका पंचायत की मतदाता सूची मेंे नाम हाेगा। समिति के प्रधान व सचिव नियमानुसार पंचायत के खाताें से अाहरण वितरण कर सकेेंगे। समिति का गठन कलेक्टर की देखरेख में हाेगा।