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खुले में खाद्यान्न सामग्री रखी ताे दुकानदार पर हाेगी कार्रवाई: कलेक्टर

एक वर्ष पहले
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हरदा| माैसम में आए बदलाव और कोरोना वायरस के चलते जिला प्रशासन ने एहतियात के ताैर पर संक्रामक राेगाें का फैलाव राेकने के लिए जिले काे अधिसूचित क्षेत्र घाेषित किया है।

बुधवार काे जारी आदेश में कलेक्टर एस. विश्वनाथन ने जिले में बासी मिठाइयों, सड़े-गले फलों, सब्जियों, मांस-मछली, अंडों की बिक्री पर राेक लगा दी है। उन्हाेंने साथ ही मिठाई, नमकीन, फल, सब्जियां, दूध, दही, चाय, काॅफी आदि खाद्य पदार्थों को बेचने के लिए खुला रखने के बजाय जालीदार ढक्कनों से ढांककर रखने के आदेश दिए हैं। इसकी लगातार जांच के लिए सीईओ जिपं, जपं, सभी कार्यपालिक दण्डाधिकारी, सीएमअाे, स्वास्थ्य निरीक्षक, खाद्य निरीक्षकों को अधिकृत किया है।
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