टिमरनी विधायक शाह ने उठाया था विस में मामला
भास्कर संवाददाता | हरदा
सरकारी विभागों में शासकीय सेवकों के रूप में विभिन्न पदों पर पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की तीसरी संतान की जानकारी जुटाई जा रही है। टिमरनी विधायक संजय शाह ने तारांकित प्रश्न क्रमांक 559 दिनांक 18 नवंबर 2019 विधानसभा में लगाया था। इसके बाद मप्र विधानसभा सचिवालय से सभी जिलों से जानकारी मंगवाई जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग को यह जानकारी 18 दिसंबर को देना है। विस में उन्होेंने पूछा कि मप्र सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम-6 के तहत दिनांक 26 जनवरी 2001 को जीवित संतानों में तीसरे बच्चे (पुत्र, पुत्री, गोद ली गई संतान) का जन्म दिनांंक 26 जनवरी 2001 को या इसके बाद का है तो उक्त कृत्य अवचार का माना गया है। यदि हां तो क्या जिन शासकीय सेवकों ने जीवित 3 संतानों में तीसरे बच्चे की जानकारी छुपा रखी है। क्या उन्हें सेवा से अपात्र करने की कार्रवाई की जाएगी, यदि हां तो कब तक होगी। यह बताएं। मप्र विधानसभा सचिवालय से आए इस पत्र के बाद सभी विभागों से जानकारी जुटाई जा रही है। तहसीलदार ने अपने अधीनस्थों को फार्मेट व यह पत्र भेजकर बुधवार शाम 5 बजे तक जानकारी मांगी है।