31 तक जमा किया जा सकेगा वृत्तिकर
हरदा| पंजीकृत व्यापारी व संस्थाएं मप्र वृत्तिकर संशोधन अधिनियम 2018 के तहत 31 मार्च तक कर जमा करा सकते हैं। इसमें निजी विद्यालय, चिकित्सक, चिकित्सा व्यवसायी, चार्टड एकाउण्टेंट, वकील, बीमा एजेंट, शराब दुकान संचालक, चिटफंड संचालित वाली संस्थाएं या व्यक्ति सहकारी सोसायटी, ट्रांसपोर्टर, कोचिंग संस्थान, निजी नर्सिंग हाेम, धर्मकांटा, होटल, लाॅज, वीडियो पार्लर सहित जीएसटी में पंजीकृत सभी संस्थाएं शामिल हैं।