भास्कर संवाददाता | होशंगाबाद
पंचायतों से सस्ती रेत मिलने में अभी और समय लगेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) और कंसर्ट टू ऑपरेट सर्टिफिकेट (सीटीओ) जरूरी होने से खदान हस्तांतरित नहीं हो पा रही है। शुक्रवार से ग्राम पंचायतों और नगरीय निकाय को हस्तांतरित होनी थी लेकिन गुरुवार रात तक फैसला नहीं हो पाया। जिले में बंद पड़ी 20 रेत खदानों को खनिज निगम हस्तांतरित करेगा।
हस्तांतरण प्रक्रिया खत्म होने के बाद खनिज निगम सिर्फ नई खदान बनाने का काम करेगा। इसकी प्रक्रिया का निर्धारण करने के लिए खनिज निगम ने नियम जारी किए हैं। खनिज निगम ने आदेश में कहा है कि पहले चरण में खनिज निगम ऐसी खदानों को पंचायत या निगम को हस्तांतरित करने जा रहा है जिसके लिए किसी विभाग से कोई आपत्ति नहीं है, उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) और कंसर्ट टू ऑपरेट सर्टिफिकेट (सीटीओ) होना जरूरी है
ऐसे हस्तांतरित होगी खदानें
दूसरे चरण में ऐसी खदानों को हस्तांतरित किया जाएगा, जिसमें माइनिंग का प्लान, कंसर्ट टू-ऑपरेट सर्टिफिकेट नहीं है। जिले में ऐसी 20 खदान है। माइनिंग प्लान और ईसी भी है, इन खदानों को हस्तांतरित करेंगे।