स्कूली परीक्षा के चलते शादी में आतिशबाजी और डीजे पर रोक
एसडीएम कार्यालय के द्वारा विवाह समारोह या अन्य किसी आयोजन के लिए संगीत की अनुमति तो दी जा रही है, लेकिन समारोह में हर्ष फायर और डीजे की अनुमति नहीं दी जा रही है। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने बताया परीक्षाओं के चलते तेज आवाज में बजने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगा दी गई है। जो भी शर्तों का पालन नहीं करेगा उसे दी गई अनुमति तत्काल निरस्त कर कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम कार्यालय से जारी अनुमति में निर्देशित किया जा रहा है कि शादी समारोह के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए एक छोटे बॉक्स का उपयोग धीमी आवाज में किया जाएगा। समारोह के दौरान डीजे का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित होगा। यह अनुमति एक निर्धारित समय और स्थान के लिए दी जा रही है। समारोह के दौरान किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि जिसमें भाषण और प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग शासकीय कार्यालय, अस्पताल या स्कूल के आसपास नहीं किया जाएगा। शादी समारोह के दौरान वाहन का उपयोग भी नहीं होगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करते समय मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1986 का पालन किया जाएगा और यातायात नियमों का पालन भी करना होगा। शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी, अग्नि अस्त्र का उपयोग पूरी तरह वर्जित होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस विषय में जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन सुनिश्चित किया जाएगा।