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  • The Bail Of The Three Businessmen With A Turnover Of One Hundred Crore Annually, The Court Said The Investigation Is Still Pending, Bail Cannot Be Granted

दुबई से गलत तरीके से सोना लाने के आरोप में पकड़ाए 3 व्यापारियों की जमानत खारिज

एक वर्ष पहले
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प्रतीकात्मक तस्वीर - Dainik Bhaskar
प्रतीकात्मक तस्वीर
  • व्यापारियों के वकील अब हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील दायर करने की तैयारी में

इंदौर. दुबई से गलत तरीके से सोना लाने के आरोप में पकड़े गए सराफा के तीनों व्यापारियों की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायालय ने खाारिज कर दी है। कोर्ट ने चार पेज के फैसले में कहा कि अभी इस मामले की जांच जारी है। डीआरआई को दो और लोगों की तलाश है। ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती। व्यापारी अब हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील दायर कर सकते हैं। 

सराफा के व्यापारी पुनीत गुप्ता, हेमेंद्र बिड़ला, सुनील नीमा को डीआरआई द्वारा इंदौर एयरपोर्ट से चोरी-छिपे सोना लाने के आरोप में पकड़ा था। तीनों व्यापारियों ने जमानत अर्जी में कहा था कि वह सराफा के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। सौ-सौ करोड़ रुपए से ज्यादा का सालाना टर्न ओवर है। जमानत मिली तो कहीं भागने नहीं वाले हैं। डीआरआई का केस ही गलत है। सोना खरीदने के पूरे बिल होने के बावजूद केस बना दिया गया। वहीं डीआरआई की ओर से आपत्ति ली कि इस मामले में अभी दो लोगों को और गिरफ्तार किया जाना है। न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। व्यापारियों का यह भी तर्क था कि वह जो सोना लेकर आए उसके बिल भी मौजूद हैं। बिल देखे बिना ही डीआरआई ने उन्हें तस्कर बताते हुए केस बना दिया। दुबई के जिस व्यापारी ने जहां से सोना खरीदा था उसके भी प्रमाण पेश कर दिए थे। व्यापारियों के वकील अब हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील दायर करेंगे।

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