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सौतेले पिता ने 15 साल की बेटी से किया दुष्कर्म; पुलिस ने ज्यादती की 16 धाराएं लगाई

एक वर्ष पहले
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आरोपी पिता (लाल शर्ट में) को कोर्ट मेें पेशी के लिए ले जाती पुलिस। - Dainik Bhaskar
आरोपी पिता (लाल शर्ट में) को कोर्ट मेें पेशी के लिए ले जाती पुलिस।
  • आठवीं में पढ़ने वाली बेटी से अश्लील हरकत करता था सौतेला पिता, गिरफ्तार
  • घटना की जानकारी मिलने पर चाइल्ड लाइन की टीम ने किशोरी से बात की

उज्जैन. आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली 15 साल की बेटी से सौतेले पिता ने दुष्कर्म किया। घटना सामने आते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पहली बार ज्यादती के मामले में 16 धाराएं लगाई है। घटना शुक्रवार के दिन शहर के चिमनगंज मंडी के सरस्वतीनगर की है।  घटना की जानकारी मिलने पर चाइल्ड लाइन की टीम भी थाने पर पहुंची और किशोरी से बात की। पुलिस ने बयान दर्ज कर मेडिकल कराया। कोर्ट में भी पीड़िता के धारा 164 के बयान दर्ज कराए गए हैं। कोर्ट में पेश के बाद आरोपी पिता को सेंट्रल जेल भैरवगढ़ भेज दिया है।

पीड़िता बोली- पिता स्कूल आकर कहता मेरे साथ घर चल
किशोरी ने बताया-  मैं आठवी कक्षा में पढ़ती हूं। मां काम पर जाती है। स्कूल से आने के बाद मैं घर पर अकेली रहती हूं। इस दौरान पिता आ जाते। वह मुझसे अश्लील बातें करते। गंदे तरीके से मुझे छूते थे। मैं काफी घबराने लगी थी लेकिन किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। मैं स्कूल की छुट्‌टी के बाद सहेली के यहां चली जाती इतना डर मन में बैठ गया था। बाद में पिता स्कूल तक आने लग गए और प्रिंसिपल से कहकर जाते थे कि मैं लेने आऊंगा तभी बेटी को छोड़ना। मुझे वह घर पर लाने के बाद अकेले में गंदी हरकतें करते। दो से तीन बार गलत हरकत कर चुके थे। इस बार जब ऐसा करने का प्रयास किया तो मैं भागकर पास की  कॉलोनी में बहन के घर चली गई। वहीं मां को फोन कर काम पर से बुलवाया। इसके बाद उन्हें बताया कि पिता ने गलत काम किया है तो मां मुझे थाने लेकर आई व रिपोर्ट की। (जैसा लड़की ने पुलिस को बताया)

जल्द चालान पेश करेंगे ताकि जल्द से जल्द सख्त सजा मिले
पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी यह दूसरी शादी है। दस साल पहले उसके पहले पति से तलाक हो चुका है। उसकी तीन बेटियां हैं। एक की शादी हो चुकी है। दो बेटी के साथ वह अकेली रहती है और मक्सी रोड उद्योगपुरी पोहा फैक्टरी में काम करती है। पति से तलाक के बाद साथ काम करने वाले युवक से शादी कर ली। इसने बेटी को घर पर अकेला देख उसका फायदा उठाया और दुष्कर्म किया। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया सौतेला पिता बच्ची के साथ दो से तीन बार गलत हरकत कर चुका था। मामले में जल्द चालान भी पेश करेंगे ताकि आरोपी को जल्द से जल्द सख्त सजा मिले।
 

आरोपी के खिलाफ खिलाफ इतनी धाराएं और ये सजा

  • 354 स्त्री की लज्जा भंग करना। अधिकतम एक साल।
  • 354-क शारीरिक उत्पीड़न। तीन साल/जुर्माना अथवा दोनों।
  • 354-ख स्त्री पर बल प्रयोग। तीन साल व जुर्माना।
  • 354-घ बार-बार पीछा करना। तीन साल व जुर्माना।
  • 506 धमकी देना। दो साल / जुर्माना।
  • 509 अपशब्द बोलना। एक साल/ जुर्माना।
  • 323 मारपीट करना। एक साल / जुर्माना।
  • 376 दुष्कर्म करना। सात साल अथवा आजीवन।
  • 376दो च संरक्षक द्वारा दुष्कर्म। कम से कम दस साल/ आजीवन।
  • 376दो ज स्त्री की सहमति बिना दुष्कर्म। कम से कम दस साल

धारा 3 से 12 तक लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम धाराएं

  • 3 व 4 नाबालिग पर लैंगिक हमला। कम से कम सात साल/ आजीवन।
  • 7 व 8 नाबालिग पर हमला। तीन से पांच साल तक।
  • 11 व 12 नाबालिग पर लैंगिक उत्पीड़न तीन साल व जुर्माना।

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