18 से 21 तक दे सकते हैं जीवित हाेने का प्रमाण पत्र
धार | मप्र राज्य विद्युत मंडल एवं मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी से संबंधित पेंशनर एवं फैमिली पेंशनर को जीवित होने के प्रमाण के लिए बाॅयोमेट्रिक्स पद्धति से क्षेत्रीय लेखाधिकारी कार्यालय में प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। धार तहसील व आसपास क्षेत्र के पेंशनर/ फैमिली पेंशनर 18 से 21 मार्च तक क्षेत्रीय लेखा कार्यालय मांडू लिंक रोड, धार पर आकर जीवित होने का प्रमाण दे सकते हैं। उपरोक्त प्रक्रिया के लिए पेंशनर को आधार कार्ड, बैंक पासबुक व मोबाइल साथ लाना अनिवार्य होगा। पेंशनर को अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो वे लेखा कार्यालय के राजेंद्रसिंह चाैहान, वरिष्ठ सहायक से मोबाइल नंबर 7089034979 पर संपर्क कर सकते हैं।