होली-रंगपंचमी पर शराब विक्रय प्रतिबंधित
धार | जिला दंडाधिकारी श्रीकांत बनोठ द्वारा होली (धुलेंडी) एवं रंगपंचमी का त्याेहार शांतिपूर्वक मनाए जाने व कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। उन्होंने अवगत कराया कि जिले में दस मार्च को होली (धुलेंडी) तथा 14 मार्च को रंगपंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दौरान 9 मार्च की रात्रि 11.30 बजे से दस मार्च को शाम 4 बजे तक तथा रंगपंचमी के त्यौहार के लिए 13 मार्च की रात्रि 11.30 बजे से शाम 4 बजे तक की समयावधि के लिए समस्त शराब दुकानों पर विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।