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भगोरिया मेले में ग्रामीणों को उनके अधिकार बताए

एक वर्ष पहले
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शनिवार को यहां लगे भगोरिया मेले में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। आयोजन जिला न्यायाधीश व विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष महेश कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में हुआ।

अपर जिला न्यायाधीश किसना अतुलकर ने कहा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समिति की जानकारी दी। उन्हांेने कहा इसके द्वारा समाज के गरीब, असहाय, पीड़ित एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को उनके विरुद्ध चल रहे प्रकरण या उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों में निःशुल्क एवं सक्षम विधिक
सहायता दी जाती है। उन्होंने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा बाल विवाह करना अपराध है। विवाह के समय लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए। मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत वाहन को बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना बीमा प्रमाण पत्र एवं बिना पंजीयन प्रमाण पत्र के चलाना अवैध है। वाहन चालक किसी भी प्रकार का नशा, क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर, तेज गति से वाहन न चलाएं।

जनपद सीईओ जोशुआ पीटर ने ग्रामीणों को रोजगार गारंटी, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण आजीविका मिशन सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। नगर परिषद सीएमओ ने विनोद कुमार बार्चे ने मजदूरों को शासन की योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर जनपद में तथा शहरी क्षेत्र के मजदूर नगर पालिका में अपना पंजीयन करवाएं। पंजीयन के बाद शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। शिविर में खंड पंचायत अधिकारी प्रेमसिंह सिंगाड़ सहित ग्रामीणजन मौजूद थे। आभार कुंदनपुर चौकी प्रभारी सुशील पाठक ने माना।

राणापुर के भगोरिया मेले में ग्रामीणाें काे संबाेधित करते अपर जिला न्यायाधीश किसना अतुलकर।
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