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बिना बिल व दस्तावेज के ले जा रहे चांदी के साथ पकड़ाए आरोपियों की जमानत निरस्त, जेल भेजा
गाड़ी में गुप्त कैबिन बनाकर ले जा रहे थे
एक करोड़ 70 लाख रुपए के आभूषण
गुजरात के राजकोट से रतलाम बिना किसी बिल या दस्तावेज 1 करोड़ 70 लाख रुपए के सोने व चांदी के आभूषणों को ले जाने वाले तीन आरोपियों की जमानत कोर्ट ने निरस्त कर दी। उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया। आरोपियों को यातायात पुलिस की टीम ने 7 मार्च की सुबह फूलमाल फाटे पर पकड़ा था। उनके पास से 272 किलोग्राम चांदी और 1 किलो 25 ग्राम चांदी मिली थी। इन्हें कैंपर वाहन के बोनट, पिछली सीट के नीचे और सामान रखने के पीछे के केबिन के फर्श के नीचे गुप्त केबिन बनाकर ले जाया जा रहा था।
अपर लोक अभियोजक सत्यम भट्ट ने पैरवी करते हुए कोर्ट को बताया अपराध गंभीर प्रकृति का है। बिना किसी दस्तावेज के ये सामान ले जाया जा रहा था। उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट भी नहीं था। उनके तर्कों से सहमत होते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आरके देवलिया ने तीनों आरोपियों बालाराम पिता हेमराज चौहान निवासी दयालनगर रतलाम, प्रहलाद पिता समरथमल निवासी कसेरा बाजार व घनश्याम पिता किशनलाल निवासी कल्याणनगर रतलाम की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
फूलमाल में 7 मार्च को पुलिस ने ऐसे पकड़ा था
7 मार्च की सुबह यातायात पुलिस ने गाड़ी नंबर एमपी-43-जी-3755 की चैकिंग की। गाड़ी में बोनट के अंदर, पिछली सीट के नीचे और सामान रखने के पीछे के केबिन के फर्श के नीचे गुप्त जगह बनाकर रखे गए आभूषण मिले। सामान रखने के केबिन में एक सोडा मशीन रखी थी। पूछताछ में बताया कि मशीन लेकर रतलाम जा रहे हैं। थाने लाकर सामान जब्त कर वजन किया तो 273 किलोग्राम चांदी और 1025 ग्राम सोने के आभूषण मिले। ये आभूषण थांदला से लेकर मंदसौर तक के व्यापारियों के लिए ले जाया जा रहा था। किसी भी सामान का बिल या कोई दस्तावेज इनके पास नहीं था। आरोप है कि टैक्स बचाने के लिए इस तरह से चोरी छिपे आभूषण लाए जाते हैं। इन्हें लाने वालों को काफी पैसा मिलता है।