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खंडवा. संताेषी माता वार्ड की बंगाली काॅलाेनी क्षेत्र में परिजन 16 साल की बालिका का निकाह कराने की तैयारी कर रहे थे। 8 दिन बाद यहां विवाह कार्यक्रम हाेना था। महिला बाल विकास विभाग की परियाेजना अधिकारी काे इस बात की जानकारी मिलते ही वह माैके पर पहुंचीं। परिजन काे समझाइश देते ही लड़की और लड़के पक्ष के लाेग उन पर भड़क गए। उन्हाेंने कहा पहले भी क्षेत्र में कई लाेगाें की कम उम्र में शादी हाे गई। उन पर किसी ने काेई कार्रवाई नहीं की, लेकिन हमने सारी तैयारी कर ली। लाेगाें काे दावत का बुलावा दे दिया है। गरीब लाेग हैं। बहुत नुकसान हाेगा। परिजन की बात सुन परियाेजना अधिकारी के साथ ही क्षेत्र के निवृत्तमान पार्षद राजेश यादव ने उन्हें समझाइश दी। तब वे मान गए। अब लड़की की उम्र 18 साल हाेने के बाद ही निकाह करने की बात कही।
लड़की और लड़के पक्ष के लाेग बंगाली काॅलाेनी में ही रहते हैं। बाल निकाह की तैयारी की जानकारी क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काे मिलने पर उन्हाेंने अपने स्तर पर लड़की के परिजन काे समझाइश देने की काेशिश की थी। परिजन लड़की काे बालिग बताते रहे लेकिन जन्म संबंधी प्रमाण पत्र नहीं बताया। तब कार्यकर्ता ने वरिष्ठ अफसराें काे जानकारी दी। शुक्रवार सुबह महिला एवं बाल विकास विभाग की परियाेजना अधिकारी पूजा राठाैर आंगनवाड़ी पहुंचीं। जिस लड़की के निकाह की तैयारी चल रही थी, उसकी अंकसूची भी महारानी लक्ष्मीबाई कन्या शाला से निकलवा ले अाईं। अंकसूची के अनुसार 21 मार्च काे लड़की की उम्र 16 वर्ष हाेना पता चला। इसी तारीख में उसका निकाह हाेना था। अधिकारी ने कहा बाल विवाह कराना अपराध है।
परिजनों ने अधिकारियों को लिखित में दिया
बाल विवाह कराने वाले के साथ ही इसमें शामिल हाेने वाले पंडित-माैलवी सहित, परिजन, मेहमान ही नहीं बैंड और घाेड़े वाले भी दाेषी माने जाते हैं। परियाेजना अधिकारी की समझाइश के बाद लड़की की मां, पिता, चाची ने पंचनामे में लिखकर दिया कि 18 साल उम्र हाेने पर ही लड़की का विवाह करेंगे। वहीं लड़के की मां ने अपने बेटे की अंकसूची बताई। उसके अनुसार लड़के की आयु 22 वर्ष थी। लड़के पक्ष के लाेगाें ने कहा बालिग हाेने के बाद ही निकाह करेंगे। इस दौरान कार्यकर्ता सिराज बानाे, आभा अवस्थी सहित अन्य कार्यकर्ता और क्षेत्र के लाेग माैजूद थे।
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