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कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले आरोपी को 6 माह की जेल

एक वर्ष पहले
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भगवानपुरा के देवाड़ा गांव का दो साल पुराना मामला

खरगोन | पैसे मांगने की बात पर कुल्हाड़ी मारने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को न्यायालय ने 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 5 मार्च 2018 को ग्राम देवाड़ा निवासी रबला अपने गांव के ही निवासी हुसनिया पिता शंकर के घर उधार दिए हुए रुपए लेने के लिए गया था। इस दौरान हुसनिया ने रुपए देने से मना कर दिया और अपशब्द का प्रयोग किया। रबला ने मना किया तो हुसनिया ने जान से मार देने की धमकी देते हुए कुल्हाड़ी उठाकर मार दी। रबला को सिर में चोट आई। जेएमएफसी खरगोन प्रियंका चौहान ने आरोपी हुसनिया को 6 माह की सजा व 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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