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दो माह के लिए जिला कोलाहल क्षेत्र घोषित, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

एक वर्ष पहले
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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड ने 7 मार्च से 6 मई 2020 तक जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत संपूर्ण जिले को कोलाहल क्षेत्र घोषित किया है।

कोलाहल क्षेत्र के दौरान कोई भी व्यक्ति, संगठन, ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं लोक संबोधन प्रणाली का उपयोग इत्यादि सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नहीं कर सकेगा। साथ ही डीजे पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। किसी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, टेलिफोन एक्सचेंज, न्यायालय, शिक्षण संस्थान, छात्रावास, शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं के कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक परिसर से 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्र या लोक संबोधन प्रणाली का उपयोग नहीं होगा। किसी कार्यक्रम विशेष में तीन घंटे से अधिक अवधि के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। इसके लिए 10 अधिकारी नियुक्ति किए हैं।

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