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अवैध शराब परिवहन पर युवक की सजा बरकरार
द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने अपील को निरस्त कर फैसला यथावत रखा
कार से अवैध शराब परिवहन के आरोपी को द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने सजा बरकरार रखी है। सहायक जिला लोक अभियोजन रमेश जाट ने बताया कि 29 सितंबर 2013 को आबकारी वृत्त सनावद को मुखबीर की सूचना पर इंदौर निवासी मिथुन पिता बल्लू को कार में अवैध रूप से शराब के साथ गिरफ्तार किया था।
इसमें कार की डिक्की में 10 पेटी देशी शराब कुल 90 बल्क लीटर मिली। आबकारी वृत्त ने मिथुन के विरुद्ध आबकारी एक्ट का अपराध दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय खरगोन में पेश किया। यहां तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन डीएस मंडलोई ने आबकारी एक्ट में 1 साल की सजा व 25 हजार रुपए का जुर्माना किया। इसमें सजा के विरुद्ध द्वितीय अपर सत्र न्यायालय गीता सोलंकी के यहां अपील की। अपील को न्यायाधीश ने निरस्त करते हुए सजा यथावत रखी।
शराब पीकर वाहन चलाने वाले को 10 हजार रुपए जुर्माना
खरगोन | जिला लोक अभियोजन कार्यालय के अनुसार 11 मार्च 2020 को यातायात पुलिस खरगोन ने सनावद रोड़ पर वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान पुलिस ने खरगोन निवासी सचिन पिता हुकूम को रोककर चेकिंग की गई। इसमें वह शराब पीया पाया गया। पुलिस ने सचिन के विरुद्ध मोटरयान एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर परिवाद पत्र न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया। यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष दवंडे ने आरोपी सचिन को मोटरयान एक्ट की धारा 185 में 10 हजार रुपए का जुर्माना किया। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन सुनयना चौपड़ा ने की।