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बीएस-4 वाहनों के पंजीयन 25 तक, कंपनियों ने अभी तक नहीं दिए स्टॉक क्लियरेंस के निर्देश

एक वर्ष पहले
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एक अप्रैल से परिवहन विभाग सिर्फ बीएस-6 बाइक व कारों के पंजीयन ही करेगा

बीएस-4 तकनीकी वाली बाइक व कारों के पंजीयन परिवहन विभाग 25 मार्च तक ही करेगा। जबकि अब से पहले 31 मार्च तक पंजीयन किए जाने की बात कही गई थी। एक अप्रैल से आरटीओ कार्यालय में सिर्फ बीएस-6 वाहनों के पंजीयन ही किए जा सकेंगे।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एसपीएस चौहान ने शुक्रवार काे सभी वीकल डीलर्स को निर्देश जारी किए हैं कि उनके शोरूम पर जो भी बीएस-4 तकनीक की बाइक व कार उपलब्ध हैं उनकी बिक्री उपरांत पंजीयन की प्रक्रिया 25 मार्च तक ही पूर्ण कर ली जाए। निर्धारित तिथि के बाद बीएस-4 वाहनों का पंजीयन बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पालन में एक अप्रैल से सिर्फ बीएस-6 वाहनों के पंजीयन ही किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि आरटीओ के उक्त आदेश के बाद शहर में बाइक व कार बेचने का कारोबार कर रहे डीलरों ने परिवहन विभाग के आदेश की प्रति अपनी-अपनी कंपनियों को भेज दी है। डीलरों ने कंपनी से कहा कि आगामी 11 दिन में उपलब्ध बीएस-4 वाहनों के स्टॉक को समाप्त करने के लिए क्या किया जाना है इसका मार्गदर्शन किया जाए। यहां बता दें कि बीते वर्ष बीएस-3 वाहनों के पंजीयन बंद किए जाने के सरकारी आदेश के बाद बाइक निर्माता कंपनियों ने अपने स्टॉक की क्लियरेंस के लिए बाइक के रेट 3000 से 7000 रुपए तक कम कर दिए थे। जिससे बाइक शोरूम पर भीड़ जमा हो गई और डीलरों को शटर गिराने की नौबत का सामना करना पड़ा। भीड़ के कारण पुलिस को भी बाजार में पेट्रोलिंग तेज करना पड़ी। इस बार भी बाइकों के रेट कम होते ही खरीद के लिए ऐसी स्थिति बन सकती है।

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