मिलावटी मिर्च बेचने वाले पर 1.5 लाख का जुर्माना
नीमच | जांच में मिलावट निकलने की मिर्च की जांच रिपोर्ट के आधार पर एडीएम कोर्ट में पेश किए प्रकरण पर विक्रेता के खिलाफ 1.5 लाख जुर्माना का दंड दिया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा ने बताया 10 जुलाई 2019 को फर्म श्री शुधा अरनिया कुमार सादरी रोड से स्पेशल तेजा मिर्च का नमूना मानक स्तर की जांच के लिए लिया जाकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा था। रिपोर्ट वह मिलावटी घोषित होने पर विक्रेता के खिलाफ एडीएम न्यायालय में प्रकरण में पेश किया।