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गाइडलाइन पर 6 आपत्तियां आईं, 3 में सुधार, 3 निरस्त कर दी, अंतिम निर्णय 11 मार्च को

एक वर्ष पहले
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बैठक में होगा निर्णय


दुष्यंत शर्मा, जिला पंजीयक, नीमच

भास्कर संवाददाता | नीमच

जिले में जमीनों की गाइडलाइन को लेकर उप पंजीयक कार्यालयों से आए प्रस्ताव को 2 मार्च को हुई जिला मूल्यांकन समिति में रखा गया था। समिति ने जावद व सिंगोली उप पंजीयक कार्यालय द्वारा कुछ स्थानों की गाइडलाइन बढ़ाने के प्रस्ताव का खारिज कर करने के साथ ही नीमच व मनासा की 8 कॉलोनियों की दर तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। जनता से दावे-आपत्ति व सुझाव लिए। अंतिम दिन तक गाइडलाइन को लेकर 6आपत्तियां आई। इसमें 4 नीमच व 2 जावद तहसील की थी। जिला पंजीयक द्वारा तीन में सुधार के लिए मान्य कर ली, जबकि तीन को अमान्य कर दिया। इस पर अंतिम निर्णय 11 मार्च काे कलेक्टोरेट में हाेने वाली जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में लिया जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। रियल स्टेट ब्रोकर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ाने को लेकर आपत्ति शासन को भेजेंगे।

प्रदेश सरकार ने चुनावी वादा निभाने के लिए गाइडलाइन तो नहीं बढ़ाई, लेकिन शहरी क्षेत्र के लिए घर की आरसीसी निर्माण लागत(कंस्ट्रक्शन कॉस्ट) की दर बढ़ा दी है। इसे लेकर लेकर रियल स्टेंट से जुड़े ब्रोकर से लेकर आम व्यक्ति तक खुश नहीं है। जिसे लेकर नीमच रियल स्टेट ब्राेकर द्वारा उप व जिला पंजीयक से चर्चा की। मामला शासन स्तर का होने के कारण सरकार के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ाने के निर्णय के खिलाफ शासन को आपत्ति दर्ज करवाएगी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने से खास से लेकर आम आदमी तक को फर्क पढ़ेगा।

शासन को आपत्ति दर्ज करवाएंगे

राजेश जैन, अध्यक्ष नीमच रियल स्टेट ब्रोकर्स ग्रुप- नीमच

जावद : उप पंजीयक क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र जावद, अठाना, नयागांव, डीकेन व सरवानिया महाराज में 28 क्षेत्रों में गाइडलाइन में त्रुटि को सुधारने के लिए दो दावे आए थे। इसमें व्यावसायिक(दुकान, गाेदाम, कार्यालय) की गाइडलाइन दर में त्रुटि है। जिन्हें सुधारने की बात कहीं गई थी। जिसे स्वीकार कर लिया।


ये आपत्तियां आईं : नीमच में मंदसौर रोड स्थित दक प्लाजा में पिछली बार गाइडलाइन की व्यावसायिक शून्य थी। इसमें दुकान, गोदाम व कार्यालय की दर नहीं थी। जिला पंजीयक ने आपत्ति स्वीकार कर सुधार का निर्णय लिया। बंगला नंबर-59 की गाइडलाइन बंगला नंबर-58के समान करने की मांग की गई थी। आपत्तिकर्ता द्वारा कोई ठोस आधार नहीं बताया। इसे अमान्य कर दिया। नेवड़ में पटवारी हल्का नंबर-18 में सड़क से लगी व अंदर की सिंचित व असिंचित भूमि की गाइडलाइन ज्यादा होने को लेकर दो आपत्ति थी। दोनों ही आपत्तियों को अमान्य किया गया।
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