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क्लेम नहीं देने पर बीमा कंपनी की संपत्ति कुर्क कर लगवा दिया ताला

एक वर्ष पहले
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दुर्घटना बीमा मामले में जिला कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

दुर्घटना बीमा मामले में पीडित परिजन को क्लेम के लिए जिला न्यायालय द्वार फैसला देने के बाद बीमा कंपनी द्वारा राशि नहीं देने पर शुक्रवार को कोर्ट ने उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई कर दी। न्यायालय कर्मचारी ने कंपनी कार्यालय में रखी संपत्ति जब्ती में लेकर वहीं सुपुर्द में रख ताला लगाकर चाबी सौंप दी। कंपनी के अधिकारी पेश हुए और अगली तारीख तक क्लेम देने की मांग रखी तब उन्हें चाबी दी गई।

पीडित के अधिवक्ता जाकिर खान ने बताया 7 सितंबर 2018 को धनेरियाकला निवासी मनीष कुमार नाथ की कलेक्टोरेट कार्यालय के सामने पिकअप वाहन की टक्कर से मृत्यु हो गई थी। पीड़ित परिजन द्वारा गाडी का बीमा दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से होने से उनसे दुर्घटना क्लेम लेने के लिए जिला न्यायालय में 28 सितंबर 2018 को प्रकरण प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हृदेश श्रीवास्तव द्वारा 14 अक्टूबर 2019 को निर्णय करते हुए मृतक के परिजनों के पक्ष में 10 लाख 5 हजार की राशि देने का अवॉर्ड पारित किया। बीमा कंपनी द्वारा अवार्ड राशि जमा नहीं करने की दशा में पीडित परिजन के तरफ से रतननाथ द्वारा आदेश के पालन में एक बजावरी पेश कर दी। न्यायालय फैसले के 5 माह बाद भी राशि नहीं देने पर वसूली के लिए बीमा कंपनी के खिलाफ कुर्की वारंट जारी दिया। इसके बाद शुक्रवार को न्यायालय का आदेश वाहक कंपनी के गर्ल्स कॉलेज रोड स्थित कार्यालय पर दोपहर 1.30 बजे पहुंचा और वहां रखा सामान कुर्क कर ताला लगाकर चाबी कोर्ट को सौंप दी। बाद में बीमा कंपनी के स्थानीय अधिकारी कोर्ट में आए और उन्होंने अगली तारीख तक क्लेम व वरिष्ठ कार्यालय द्वारा उच्च स्तर पर की जा रही कार्रवाई प्रस्तुत करने का आवेदन देकर चाबी की मांग की। इसी शर्त पर कोर्ट ने उन्हें चाबी दे दी। करीब 2 घंटे कार्यालय बंद रहने के बाद वापस खुल सका। मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होना है।

वरिष्ठ कार्यालय से विधि अनुरूप कार्रवाई कर रहे


स्थानीय प्रबंधक एएल माहेश्वरी ने बताया कि उक्त प्रकरण के संबंध में वरिष्ठ कार्यालय द्वारा विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। जिला कोर्ट ने आज थोड़ी देर के लिए संपत्ति कुर्क करके ताला लगाया था। अगली तारीख तक वरिष्ठ कार्यालय से की जा रही कार्रवाई प्रस्तुत करने की बात लिखित में देकर चाबी ली और ताला खोला है।

गर्ल्स कॉलेज रोड स्थित बीमा कंपनी के कार्यालय पर कोर्ट के आदेश की गई कुर्की की कार्रवाई।
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