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तस्कर को 10 साल की सजा, 1 लाख रु. जुर्माना
डोडाचूरा तस्करी के आरोप काे काेर्ट ने 10 साल की सजा अाैर 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया। एडीपीओ विपिन मंडलोई ने बताया 2 सितंबर 2012 को अल्हेड़ फंटे से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी कर राठौर बस क्रमांक एमपी 44 ईए 0105 को रोककर यात्रियों की तलाशी ली थी। बस की पीछे वाली सीट पर बैठे बंशीलाल (38) पिता कारूलाल गुर्जर निवासी ग्राम खजूरी, तहसील मनासा के पास रखे तीन बोरे लाल मिर्ची के साथ 71 किलाे 200 ग्राम डाेडाचूरा मिला था। माैके पर जब्ती कर पंचनामा बनाया व आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाए। एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार धाकड़ ने आरोपी बंशीलाल गुर्जर को उपरोक्त सजा से दंडित किया।
आरोपी बंशीलाल।