31 तक आधार से पैन लिंक कराना अनिवार्य
नई योजना : आयकर विभाग द्वारा जारी की गए निर्देश, नहीं तो न कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा
आयकर विभाग के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार यदि अगर अब तक आप अपना पैनकार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करा पाए हैं, तो जल्द से जल्द करा लें अन्यथा आपका स्थायी खाता संख्या 31 मार्च 2020 के बाद काम करना बंद हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करवाना अनिवार्य है। इसके लिए 31 मार्च 2020 तक विभाग के द्वारा समय सीमा बढ़ाया गया है। यदि ऐसा नही किया गया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। अर्थात आप इसका उपयोग नही कर पाएंगे। पैन और आधार कार्ड को जोड़े जाने को लेकर विभाग द्वारा कई बार इसकी समय सीमा बढ़ाई गई थी। अब यह सीमा 31 मार्च 2020को समाप्त हो जाएगी। एक विकल्प ये भी, अगर आप नहीं हैं रजिस्टर्ड यूजर वेबसाइट पर रजिस्टर करना नहीं चाहते तो आपके पास पैन और आधार को लिंक करने का एक और विकल्प है। इनकम टैक्स विभाग के होम पेज पर ही एक हाइपर लिंक है जिस पर क्लिक कर आप पैन आधार को लिंक कर सकते हैं।
स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा पैनकार्ड: आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि जिस व्यक्ति को 1 जुलाई 2017 तक पैन आवंटित किए गए हैं, उन्हें अपने आधार के बारे में 31 मार्च 2020तक सूचना देनी है। अगर ऐसा नहीं किया तो आपका पैन स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा।