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मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सुनाई सजा

एक वर्ष पहले
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रायसेन| गौहरगंज के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मारपीट के के आरोपी पप्पू यादव पुत्र नन्हेलाल यादव 30 साल निवासी ग्राम घोघरा सुल्तानपुर को काेर्ट उठने तक की सजा सुनाई है। साथ ही 6 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। एडीओपी अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि 12 सितंबर 2013 को सुनील कुमार जैन अपनी बाइक से लेबरों को पैसा देने टोरिया गया था, तभी आरोपी कम पैसा मिलने की शिकायत करते हुए फरियादी को गालियां देने लगा। आरोपी ने मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी। बाइक को भी क्षति पहुंचाई, जिससे फरियादी का लगभग 2000रुपए रुपए का नुकसान हुआ।
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