पेंशनरों के फिंगर प्रिंट नहीं हो रहे आधार से मैच

5 वर्ष पहले
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एम्पलाई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने वालों को दो दिन के अंदर अपना जीवित प्रमाण-पत्र बैंक में प्रस्तुत करना है या उसका डिजिटल वेरीफिकेशन करवाना है। ताकि उन्हें पेंशन मिल सके। ऐसा नहीं करने पर उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। कुछ वरिष्ठ पेंशनधारी ऐसे हैं जिनके फिंगर व थंब प्रिंट आधारकार्ड से मैच नहीं हो रहे हैं। ऐसे में उनका डिजिटल वेरीफिकेशन नहीं हो पा रहा है। इधर बैंक अधिकारी भी चक्कर दिए जा रहे हैं। यदि ऐसा ही रहा तो कई पेंशनरों को पेंशन नहीं मिलेगी।

ब्लॉक में 550 पेंशनर हैं, जिनके खाते अलग-अलग बैंक में है। इन्हीं पेंशनरों से एक है शकुंतलादेवी शर्मा। जिनका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है। उन्होंने बताया हर साल पेंशनर को जीवित प्रमाण- पत्र देना होता है याने उनका नवीनीकरण होता है। इस आधार पर शासन वर्तमान में जीवित मानकर पेंशन का लाभ देती है। मैंने जीवित प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए आधार वेरीफिकेशन करवाया, लेकिन अंगूठे व अंगुलियों के निशान मैच नहीं होने के कारण डिजिटल वेरीफिकेशन नहीं हुआ। इस बारे में जब बैंक अधिकारी से बात की तो उन्होंने भी बिना वेरीफिकेशन के प्रमाण-पत्र बनाने से मना कर दिया। मैने उनसे आंखों के रेटीना व फेस रिकग्निशन की बात कही तो बैंक अधिकारी यह सुविधा नहीं होने का हवाला देकर बच रहे हैं। वे चाहे तो मेरा आधारकार्ड लेकर मेरे हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण-पत्र को वेरिफाई कर पेंशन का लाभ आसानी से दिलवा सकते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में दो दिन बचे हैं, बिना वेरीफिकेशन के मुझे पेंशन नहीं मिलेगी। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ, लेकिन उस समय कागजी कार्रवाई के बाद मुझे पेंशन मिल गई, लेकिन इस बार फिर वही समस्या खड़ी हो गई है। यही दिक्कत कई पेंशनरों की है।

ईपीएफओ ने जारी कर रखे हैं ये निर्देश
पंजाब नेशनल बैंक के वृद्ध पेंशनरों को आ रही परेशानी।

समस्या को दूर करेंगे
मामले में लीड बैंक मैनेजर एचआर मीना ने बताया पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र बनाएं जा रहे है। यदि किसी पेंशनर को प्रमाण पत्र संबंधी कोई समस्या आ रही है, तो उसे दूर करवाएंगे।

सभी पेंशनर्स को पेंशन का लाभ मिले, इसके लिए एम्पलाई पेंशन फंड आर्गेनाइजेशन(ईपीएफओ) ने निर्देश जारी किए है कि जिन लोगों के डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र या आधार से वेरीफिकेशन नहीं हो रहे हैं, उन्हें पेंशन के लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। इसके लिए संबंधित बैंक कागजी जीवन प्रमाण-पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) स्वीकार कर सकती है। पहचान के तौर पर अन्य दस्तावेज जमाकर उन्हें पेंशन जारी कर सकती है। बावजूद इसके बैंक ऐसा नहीं कर रही, जिससे पेंशनरों को परेशानी हो रही है।