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31 मार्च तक डायवर्सन शुल्क नहीं भरा तो 15 प्रतिशत की दर से देना होगा ब्याज: तहसीलदार

एक वर्ष पहले
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यदि भूमि डायवर्सन शुल्क बकाया है तो इसे 31 मार्च के पहले तक जमा करवा दें अन्यथा सरकार के नए निर्देश के मुताबिक बकाया राशि पर 15 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज दंड के रूप में वसूला जाएगा। तहसीलदार नित्यानंद पांडेय ने बताया भू-राजस्व संहिता संशोधन नियम के तहत डायवर्टेड भूमि पर हर साल डायवर्सन शुल्क देना जरूरी है। पहले इस पर ब्याज के प्रावधान नहीं थे लेकिन नए नियम के तहत पहले साल में 12 महीने का 12 प्रतिशत की दर से तथा इसके बाद ज्यादा समय से लंबित डायवर्सन शुल्क पर 15 प्रतिशत सालाना की दर से दंड के रूप में ब्याज वसूलने का प्रावधान है। तहसील क्षेत्र में जो बकायादार है उनमें ज्यादातर उद्योगपति, कॉलोनाइजर व बिल्डर्स शामिल है। लगभग 15 लाख रुपए की बकाया राशि है और इसी की वसूली के लिए पटवारियों को निर्देश दिए हैं। बकायादारों को चेतावनी दी जा रही है कि वे राशि जमा करें अन्यथा ब्याज समेत वसूली जाएगी।

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