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13 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में शंभू काे रिमांड पर लिया

एक वर्ष पहले
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12 करोड़ 89 लाख रुपए की धोखाधड़ी मामले में आरोपी बने नागदा के खाद-बीज एवं खल-कपास्या व्यापारी शंभू पोरवाल को सिटी थाना पुलिस ने पूछताछ के लिए तीन दिन के रिमांड पर लिया है। इसे 8 मार्च को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था लेकिन दस्तावेज जब्त करने और इनका सत्यापन करवाने के साथ ही अन्य पूछताछ की जरूरत पड़ी तो पुलिस ने कोर्ट में आवेदन देकर शंभू को रिमांड पर लिया और उसे नागदा लेकर गए।

पुलिस के मुताबिक बिजनेस विस्तार एवं एफसीआई से गेहूं खरीदी टेंडर लेने के नाम पर जो 12 करोड़ 89 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। उसमें मुख्य आरोपी विजय पोरवाल एवं सहआरोपी राजकुमार पोरवाल से नागदा के व्यापारी शंभू पोरवाल और उसके रिश्तेदार व्यापारियों ने करीब 4.75 करोड़ रुपए का लेनदेन किया था। खल-कपास्या व अन्य सामग्री जावरा के इन दोनों व्यापारियों को बेचने के बदले ये राशि लेना बताई लेकिन पुलिस का कहना है कि फर्जी बिल पर राशि ट्रांसफर हुई। वास्तव में किसी माल का आदान-प्रदान नहीं हुआ। इसलिए शंभू को आरोपी बनाया और पूछताछ शुरू की। इसमें शंभू ने बताया कि मैंने माल आगे से खरीदा और जावरा बेचा। अब इसी की पुष्टि के लिए पुलिस ने नागदा जाकर इसके स्टॉक रजिस्टर, आगे से माल की खरीदी-ब्रिकी सबंधी दस्तावेज का सत्यापन शुरू किया है। सब इंस्पेक्टर राजेश मालवीय आरोपी शंभू को लेकर नागदा पहुंचे और कुछ दस्तावेज भी जब्त किए है। मामले में शंभू की प|ी व अन्य तीन रिश्तेदार भी आरोपी है लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। सिटी थाना प्रभारी प्रमोद साहू ने बताया शंभू पोरवाल को 12 से 14 मार्च तक के लिए पुलिस रिमांड पर लिया है। दस्तावेज जांच, जब्ती व पूछताछ के बाद फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।

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