नाबालिगों को रूम देने से पूर्व पालकों को फोन करेंगे
होलट, लॉज, धर्मशाला, सराय, रैनबसेरों में रुकने वाले व्यक्ति का पहचान-पत्र लें और यदि कोई नाबालिग कमरा लेता है तो उनका पहचान-पत्र लेने का साथ ही उनके माता-पिता या अभिभावक को कॉल कर उनका सत्यापन जरूर करें। रजिस्टर भी तैयार किया जाए।
यह आदेश जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किया है। आदेश में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।