सागर | देवरी में मारपीट करने के एक मामले में बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवरी राजेंद्र देवड़ा ने आरोपी को 5 माह 20 दिन के कारावास से दंडित किया है।
जिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी ब्रजेश दीक्षित ने बताया कि दिनांक 21 जनवरी 2017 को आरोपी देवरी निवासी पापी उर्फ अरविंद पिता दामोदर खटीक ने फरियादी इरफान से मारपीट की थी। घटना में इरफान को चोटें आई थी। इसकी रिपोर्ट उसने देवरी थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पापी उर्फ अरविंद को दोषी माना। कोर्ट ने आरोपी को 5 माह 20 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी कपिल पांडेय ने की।